महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
महिला बाल विकास

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(अधिनियम के अध्याय II धारा 4 (बी) के तहत बनाए रखने के लिए अपेक्षित नियमावली का विवरण)

1. संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण;

राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में दिनांक 30.03.1993 को स्थापित किया गया था। इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था।कोष का प्रचालन क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है।

1.2 आरएमके के मुख्य उद्देश्य

  1. महिलाओं के लिए वित्तीय और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास सेवाओं के पैकेज के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना या क्रियान्वित करना;
  2. महिलाओं के लिए निम्नलिखित सुविधाओं के सुधार हेतु योजनाओं को बढ़ावा देना और समर्थन करना : क) अपने मौजूदा रोजगार का संरक्षण; ख) आगे रोजगार का सृजन ; ग) संपत्ति निर्माण; घ) संपत्ति मोचन; और च) खपत, सामाजिक और आकस्मिक जरूरतों पर जोर देना।
  3. आत्म-निर्भरता प्रदान करने के लिए ऋण संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु महिलाओं के समूहों के संगठन में सहभागिता के तरीकों को प्रदर्शित और दोहराना;
  4. वंचित महिलाओं को क्रेडिट और अन्य सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिनव तरीकों का उपयोग करते हुए स्वैच्छिक और औपचारिक क्षेत्र में प्रयोगों को बढ़ावा देना और सहायता करना;
  5. मौजूदा सरकारी वितरण तंत्रों को संवेदनशील बनाना और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण और व्यवहार्य ग्राहक के रूप में गरीब महिलाओं की दृश्यता में वृद्धि करना;
  6. क्रेडिट, और उसके प्रबंधन की भूमिका के अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेज और विश्लेषण को बढ़ावा देना;
  7. आरएमके के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासन, क्रेडिट संस्थानों, औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठनों और गैर-सरकारी, स्वैच्छिक और अन्य संगठनों और निकायों को सहयोग देना और उनसे सहकारिता प्राप्त करना,
  8. आरएमके के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप शर्तों पर अंशदान, अनुदान, योगदान, दान, ऋण, गारंटी, उपहार, वसीयत आदि को स्वीकार करना।और

1.3 आरएमके के मुख्य कार्य

  1. आरएमके आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को सक्षम करने की कोशिश करता है। यह गरीब महिलाओं की जरूरतों पर केन्द्रित क्रेडिट वितरण से परे जाने का प्रयास करता है और एकीकृत विकास सेवाएं प्रदान करता है। मुख्य रूप से क्रेडिट (ऋण) उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।
  2. क्रेडिट प्रबंधन की शिक्षा, व्यक्तिशः महिलाओं की साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण के साथ तथा स्वयं-प्रबंधन और आत्मनिर्भरता के लिए समूहों के बीच नेतृत्व प्रशिक्षण के साथ एकीकृत है।
  3. ऋण के उपयोग में वृद्धि करने के लिए वास्तविक दूरी और प्रक्रियाओं के सरलीकरण, लचीलेपन और अन्य उपायों के सम्बन्ध में महिलाओं को क्रेडिट की पहुंच के मामले में सुधार लाया गया है।
  4. विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर महिलाओं को प्रशिक्षण देने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
  5. आरएमके के पास अपने काम में एक नीति और पक्षकथन का आयाम है जो औपचारिक प्रणाली में संशोधन का आधार प्रदान करता है।
  6. आरएमके, गरीब महिलाओं के लिए ऋण के क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में एजेंसियों के बीच जानकारी और अनुभव के प्रसार को बढ़ावा देता है।
  1. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य:

2.1 कार्यकारी निदेशक कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो गवर्निंग बोर्ड के समग्र पर्यवेक्षण,मार्गदर्शन और नियंत्रण में कोष के मामलों के समुचित प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। कार्यकारी निदेशक की सहायता एक महाप्रबंधक द्वारा की जाती है। विवरण आइटम नंबर 2 के तहत प्रशासन और संचालन के अंतर्गत कार्यकारी निदेशक और अन्य कार्यकर्ता के तहत देखा जा सकता है।

2.2 उप निदेशक और अन्य कर्मचारियों में कार्य आवंटन आरएमके स्टाफ के बीच काम का बंटवारा के तहत देखा जा सकता है।

  1. पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित निर्णयन की प्रक्रिया में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया स्वीकृत संगठनात्मक ढांचे को प्रशासन और प्रचालन के मद संख्या 5 पर रखा गया है।
  2. आरएमके द्वारा रखे गए अथवा इसके नियंत्रण में स्थित नियमों, विनियमों, निर्देशों, पुस्तिकाओं और अभिलेखों का उपयोग इसके कर्मचारियों (आरएमके के कार्यालय में उपलब्ध) द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन हेतु किये जाते हैं।
    1. राष्ट्रीय महिला कोष समझौता ज्ञापन और नियम एवं विनियम
    2. आरएमके भर्ती नियम, 1993
  3. इसकी किसी पॉलिसी के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण

वर्तमान में आरएमके के गवर्निंग बोर्ड में 6 गैर-सरकारी सदस्य हैं, जो योजनाओं और कार्यों से संबंधित नीतियों के निर्माण के समय अपने विचार देते हैं।

  1. आरएमके के भाग के रूप में गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों से युक्त बोर्ड,परिषद, समितियां और अन्य संगठनों का विवरण जिसमें किया गया है या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए सुलभ हैं, अथवा उनके कार्यवृत्त जनता को प्राप्य हैं।

आरएमके के गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों की सूची प्रशासन और संचालन के मद संख्या 4 पर उपलब्ध है।

  1. आरएमके के अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची
    1. आरएमके के अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची
क्रम सं नाम पदनाम लैंडलाइन ई-मेल
1 श्री धृजेश कुमार तिवारी सांख्यिकीय सलाहकार, एमडब्ल्यूसीडी / कार्यकारी निदेशक, आरएमके 011-23340422 dhrijesh[at]gov[dot]in, ed_rmk[at]nic[dot]in
2 श्री प्रवीण भारद्वाज उपनिदेशक , आरएमके 011-23380547 behera[dot]kc[at]nic[dot]in, p[dot]bharadwaj[at]gov[dot]in
3 श्री चंदन तिरकी उप निदेशक, आरएमके 011-26567187 ed_rmk[at]nic[dot]in, chandan[dot]tirkey[at]gov[dot]in
4 श्री मनीष कुमार सलाहकार (कानून) 011-26567187 ed_rmk[at]nic[dot]in
5 श्री सुनील गर्ग सलाहकार (ए / सी) 011-26567187 ed_rmk[at]nic[dot]in
6 श्री अनीता थापर प्रोग्राम कार्यकारी (ए / सी) 011-26567187 anitathaper[dot]rmk[at]gov[dot]in
7 श्री हेमंत कुमार प्रोग्राम कार्यकारी (कंप्यूटर) 011-26567187 hemantkr[dot]rmk[at]gov[dot]in
8 श्री आर एस रावत जूनियर एक्जीक्यूटिव 011-26567187 rsrawat[dot]rmk[at]gov[dot]in
9 सुश्री रेणु बाला जूनियर एक्जीक्यूटिव 011-26567187 renubala[dot]rmk[at]gov[dot]in
10 श्री पूर्ण राम जूनियर एक्जीक्यूटिव 011-26567187 puranram[dot]rmk[at]gov[dot]in
11 सुश्री सुषमा कुमारी जूनियर एक्जीक्यूटिव 011-26567187 sushmakumari[dot]rmk[at]gov[dot]in

नोट : क्रम संख्या नं० 2 और 3 के अधिकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उन्होंने अपने मूल बैंक से वेतन और भत्ते के भुगतान के विकल्प का चयन कि

  1. इसके नियमों में यथा-विहित मुआवजे की व्यवस्था सहित आरएमके के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
    1. नियमित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतन का विवरण:
क्रम सं नाम/पदनाम पदनाम पे मैट्रिक्स में स्तर मूल वेतन (रु.)

1

श्रीमती अनीता थापर

कार्यक्रम कार्यकारी

8

68000

2

श्री रामन्द्र सिंह रावत

कनिष्ठ कार्यकारी

4

34300

3

सुश्री रेणु बाला

कनिष्ठ कार्यकारी

4

34300

4

श्री पूर्ण राम

कनिष्ठ कार्यकारी

3

34000

5

श्रीमती। सुष्मा कुमारी

कनिष्ठ कार्यकारी

3

31100

6

श्री ऋषि पाल

स्टाफ कार चालक

3

34000

7

श्री सी नटेशन

स्टाफ कार चालक

3

31100

8

श्री नगीना लाल साह

कार्यालय मैसेंजर

3

31100

9

श्री भीमन्ना

कार्यालय मैसेंजर

3

31100

10

श्री कमल सिंह

कार्यालय मैसेंजर

2

30200

11

श्री अशोक कुमार

कार्यालय मैसेंजर

2

29300

 

  1. इलेक्ट्रॉनिक रूप में कमी के अनुसार, उपलब्ध या इसके द्वारा रखी गई जानकारी का ब्यौरा
    1. आरएमके वेबसाइट की सामग्री का विवरण (www.rmk.nic.in)
  1. सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे जाने पर पुस्तकालय या रीडिंग रूम के काम के घंटे सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।
    1. वर्तमान में पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है।
    2. वेबसाइट (www.rmk.nic.in) है।
  1. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) का विवरण:

श्री प्रवीण भारद्वाज, उप निदेशक
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

श्री धृजेश कुमार तिवारी, कार्यकारी निदेशक
प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए)

सूचना पट्ट

चर्चा में

  • आरएमके और महिला ई-हाट के नेटवर्क के विस्तार के लिए आउटरीच कमेटी का गठन   और उनकी क्षमता-निर्माण योग्यता।
  • आरएमके का पुनरीक्षित ऋण दिशा निर्देश
  • एनजीओ दर्पण पोर्टल


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