महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
महिला बाल विकास

गवर्निंग बोर्ड

राष्ट्रीय महिला कोष का प्रशासन 16 सदस्यीय एक गवर्निंग बॉडी, जिसमें पदेन अध्यक्ष, जो कि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री होता है, 7 केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी,7 महिलाओं के लिए अल्प ऋण क्षेत्र के विशेषज्ञ और सक्रिय एनजीओज़ के प्रतिनिधि,राष्ट्रीय महिला कोष की कार्यकारी निदेशक (पदेन सदस्य सचिव) होते हैं, द्वारा चलाया जाता है।

एक गवर्निंग बोर्ड होगा जिसमें (अध्यक्ष सहित) 16 सदस्य होंगे। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

क्रमांक विभाग स्थान
1 महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार पदेन अध्यक्ष
2 महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार सदस्य (पदेन)
3 सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य (पदेन)
4 सचिव,ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार -यथा उपर्युक्त-
5 वित्तीय सलाहकार,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, -यथा उपर्युक्त-
6 सचिव, नीति आयोग -यथा उपर्युक्त-
7 अपर सचिव,बैंकिंग डिवीज़न , भारत सरकार -यथा उपर्युक्त-
8 महिला कल्याण और विकास के प्रभारी राज्य सरकारों के दो सचिव (सरकार द्वारा यथा नामित बारी बारी से)
9 महिलाओं के लिए अल्प ऋण क्षेत्र के विशेषज्ञ और सक्रिय एनजीओज़ के प्रतिनिधि (सरकार द्वारा यथा नामित बारी बारी से)
10 राष्ट्रीय महिला कोष की कार्यकारी निदेशक सदस्य सचिव (पदेन)

सूचना पट्ट

चर्चा में

  • आरएमके और महिला ई-हाट के नेटवर्क के विस्तार के लिए आउटरीच कमेटी का गठन   और उनकी क्षमता-निर्माण योग्यता।
  • आरएमके का पुनरीक्षित ऋण दिशा निर्देश
  • एनजीओ दर्पण पोर्टल


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