महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
महिला बाल विकास

आरएमके का सामान्य निकाय

क. जनरल बॉडी में अध्यक्ष और निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:

  1. स्थाई सदस्य: प्रायोजक कोष के स्थायी सदस्य होंगे।
  2. गवर्निंग बोर्ड के सभी सदस्य
  3. संस्थागत सदस्य: संस्थागत सदस्य वित्तीय संस्थान, बैंक/निगमित निकाय, पब्लिक दायनिधि ट्रस्ट, लोकहितकारी सोसाइटीज, शैक्षिक निकाय, अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा महिलाओं की आर्थिक प्रगति (विशेषतः ऋण और दुकानदारी अथवा अन्य के सम्बन्ध में) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठित किसी एजेंसी के द्वारा गठित संस्थान अथवा निकाय के सदस्य हो सकते हैं। परंतु प्राविधान यह है कि उनमे से प्रत्येक ने शर्तों को पूरा किया हो और न्यूनतम अंशदान अथवा गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित राशि का अंशदान दे दिया हो।
  4. व्यक्तिशः सदस्य: ये सम्बंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ, व्यक्तिशः लाभार्थी, अथवा उनके समूह/महासंघ अंशदान के भुगतान और गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने पर हो सकते हैं।

सूचना पट्ट

चर्चा में

  • आरएमके और महिला ई-हाट के नेटवर्क के विस्तार के लिए आउटरीच कमेटी का गठन   और उनकी क्षमता-निर्माण योग्यता।
  • आरएमके का पुनरीक्षित ऋण दिशा निर्देश
  • एनजीओ दर्पण पोर्टल


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