महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
महिला बाल विकास

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1)राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) क्या है?

राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है, जो महिला एवं सामाजिक विकास मंत्रालय के तत्वावधान में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 1993 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय के रूप में है। वर्तमान में आरएमके द्वारा संचालित ऑपरेटिंग मॉडल एक ऐसी सुविधा एजेंसी की है जिसमें आरएमके ने गैर-सरकारी संगठनों- एमएफआई को मध्यस्थ लघु वित्तपोषण संगठन (आईएमओ) कहा जाता है, जो स्व-सहायता समूह (एसएचजी) और / या व्यक्तिगत महिलाओं के लिए उधार देते हैं।

आरएमके एक ग्राहक के जरिये महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है और आय सृजन गतिविधियों के लिए परेशानी से मुक्त उधार देते हैं। आरएमके ने मध्यस्थ संगठनों के माध्यम से महिला-एसएचजी की सूक्ष्म वित्तपोषण, उद्यम विकास, बचत और ऋण, निर्माण और सुदृढ़ीकरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रोत्साहन उपायों को लिया है।

विजन:

गरीब और दुर्बल महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक वित्तीय सेवा और क्षमता वृद्धि संस्थान बनना

मिशन:

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए पिछड़े और आगे के जुड़ाओं के साथ वित्तीय सेवाओं के प्रावधान के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करने के लिए मध्यस्थ माइक्रो वित्त संगठनों (आईएमओ) और महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से उनकी क्षमताओं को बढ़ाना।

लक्ष्य और उद्देश्य:

  1. बहुआयामी प्रयास के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण
  2. माइक्रो-क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करना।
  3. आईएमओ और महिलाओं के लाभार्थियों की क्षमता निर्माण
  4. महिलाओं के विकास के लिए वित्तीय और सामाजिक विकास सेवाओं के पैकेज के    प्रावधान के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में क्रेडिट को बढ़ावा देने या प्रदान करने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना या शुरू करना।
  5. महिलाओं के लिए ऋण की सुविधाओं के सुधार के लिए योजनाओं को बढ़ावा देना और समर्थन करना।
    • क) अपने मौजूदा रोजगार के संरक्षण के लिए
    • ख) अधिक रोजगार के निर्माण के लिए
    • ग) संपत्ति निर्माण के लिए
    • घ) संपत्ति मुक्ति के लिए और
    • ई) खपत, सामाजिक और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए
  6. क्रेडिट संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए महिलाओं के समूहों के संगठन में सहभागिता के दृष्टिकोण का प्रदर्शन और दोहराना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
  7. स्वैच्छिक और औपचारिक क्षेत्र में अभिनव तरीकों का उपयोग करके क्रेडिट और अन्य सामाजिक सेवाओं के साथ गरीब महिलाओं तक पहुंचने के लिए प्रयोगों को बढ़ावा देना और समर्थन करना।
  8. मौजूदा सरकारी वितरण तंत्र को संवेदनशील करने के लिए और पारंपरिक संस्थानों के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यवहार्य ग्राहक के रूप में गरीब महिलाओं की दृश्यता में वृद्धि।
  9. सफल क्रेडिट विस्तार और प्रबंधन के तरीकों के प्रतिकृति और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर फेलोशिप और छात्रवृत्ति, क्रेडिट और उसके प्रबंधन और सफल अनुभवों के प्रावधान सहित अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेज़ीकरण और विश्लेषण को बढ़ावा देना।
  10. अनुभव और सूचना के आकार देने और आदान-प्रदान करने के लिए और महिलाओं के संगठनों के कामकाज को बढ़ावा देना और प्रतिक्रिया प्रबंधन और सामाजिक गतिशीलता में कौशल विकसित करना।
  11. महिलाओं के बीच उद्यमिता कौशल के विस्तार और बढ़ावा देना
  12. कोष उद्द्येश्यों को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासन, ऋण संस्थानों, औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठनों और गैर-सरकारी, स्वैच्छिक और अन्य संगठनों और निकायों के सहयोग के साथ सहयोग और सुरक्षित करना।
  13. ऐसी शर्तों और दायित्वों पर सदस्यता, अनुदान, योगदान, दान, ऋण, गारंटी, उपहार, वसीयत आदि को स्वीकार करना, जो कोष के उद्देश्यों और लक्ष्यों से असंगत न हों, और
  14. कोष के उद्द्येश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी विधिसम्मत कार्य करना जो कि आवश्यक या अनुकूल हों।

2)आईएमओ आरएमके से ऋण कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

आईएमओ आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र (डाउनलोड अनुभाग से डाउनलोड करें)निम्नलिखित को प्रस्तुत कर सकते हैं:-
उप निदेशक,
राष्ट्रीय महिला कोष
बी -12, चौथा मजला, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली – 110 016
फ़ोन नंबर +91-11-2656 7187
ed_rmk[at]nic[dot]in

3)मैं किसी भी मदद के लिए राष्ट्रीय महिला कोष से कैसे संपर्क करूं?
प्रश्नों या सुझावों के लिए आप कौन क्या है, अनुभाग से निम्नलिखित पते पर ईमेल भेजकर हमारे अधिकारियों से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं
ed_rmk[at]nic[dot]in और नंबर +91-11-26567187 / 26567188 पर कॉल कर सकते हैं

4)किसी भी शिकायतों के लिए कहां से संपर्क करें?

महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय महिला कोष
बी -12, चौथा मजला, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली - 110 016
फ़ोन नंबर- +91-11-2656 7187
ed_rmk[at]nic[dot]in

सूचना पट्ट

चर्चा में

  • आरएमके और महिला ई-हाट के नेटवर्क के विस्तार के लिए आउटरीच कमेटी का गठन   और उनकी क्षमता-निर्माण योग्यता।
  • आरएमके का पुनरीक्षित ऋण दिशा निर्देश
  • एनजीओ दर्पण पोर्टल


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