महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
महिला बाल विकास

सामग्री समीक्षा नीति

भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की वेबसाइटों / पोर्टलों के जीओआई वेब निर्देशिका पर अद्यतित यूआरएल रखने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। यह सामग्री समीक्षा नीति भारत सरकार की वेब निर्देशिका सामग्री समीक्षा की भूमिका और जिम्मेदारियों और जिस तरीके से इसे करने की आवश्यकता है, उसको परिभाषित करती है । समीक्षा नीतियों को विविध सामग्री तत्वों के लिए परिभाषित किया गया है।

समीक्षा नीति विभिन्न प्रकार के सामग्री तत्वों, इसकी वैधता और प्रासंगिकता के साथ-साथ अभिलेखीय नीति पर आधारित है। निम्नलिखित मैट्रिक्स सामग्री समीक्षा नीति को प्रदर्शित करता है।

म सं सामग्रीतत्व घटना समय नीति समीक्षा की आवृत्ति अनुमोदन-कर्ता
1 प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक (सीसीए) -के बारे में अर्धवार्षिक कार्यकारी निदेशक
2 सीए संबंधित जानकारी   त्रैमासिक / तत्काल- यदि सीए प्रकटीकरण से संबंधित जानकारी में परिवर्तन कार्यकारी निदेशक
3 सीसीए द्वारा जारी दिशानिर्देश   त्रैमासिक / तत्काल-अगर नई नीतियां पेश की गईं कार्यकारी निदेशक
4 आईटी अधिनियम / नियम / विनियमन / नीतियों   त्रैमासिक कार्यकारी निदेशक
5 प्रकटीकरण रिकॉर्ड / सीआरएल   साप्ताहिक कार्यकारी निदेशक
6 सूचनाएं   साप्ताहिक कार्यकारी निदेशक
7 प्रकाशन / रिपोर्ट   त्रैमासिक कार्यकारी निदेशक
8 संपर्क विवरण   त्रैमासिक कार्यकारी निदेशक
9 नया क्या है   किसी घटना के मामले में साप्ताहिक / तत्काल कार्यकारी निदेशक
10 निविदाएं / भर्ती   किसी घटना के मामले में त्रैमासिक तत्काल कार्यकारी निदेशक
11 आरटीआई संबंधित   किसी घटना के मामले में त्रैमासिक तत्काल कार्यकारी निदेशक

आरएमके वेबसाइट टीम द्वारा सप्ताह में एक बार सिंटैक्स चेक के लिए पूरी वेबसाइट सामग्री की समीक्षा की जाएगी।
धन्यवाद,

वेब सूचना प्रबंधक
आरएमके-वेबसाइट
टेलीः 011-26567187 / 88
ईमेल: ed_rmk[at]nic[dot]in

सूचना पट्ट

चर्चा में

  • आरएमके और महिला ई-हाट के नेटवर्क के विस्तार के लिए आउटरीच कमेटी का गठन   और उनकी क्षमता-निर्माण योग्यता।
  • आरएमके का पुनरीक्षित ऋण दिशा निर्देश
  • एनजीओ दर्पण पोर्टल


महत्वपूर्ण लिंक