वर्तमान में आरएमके द्वारा अपनाया जा रहा ऑपरेटिंग मॉडल एक समूह मॉडल है जिसमें आरएमके एक सुविधा एजेंसी है, जो गैर सरकारी संगठनों (एनजीओज़)/मध्यवर्ती सूक्ष्म वित्तपोषण संगठनों(आईएमओज)/स्वयंसेवी संगठनों (वीओज़)को ऋण प्रदान करता है और ये संगठन आगे स्वयं सहायता समूहों व जेएलजीज़ जैसे महिला समूहों को ऋण उपलब्ध कराते हैं।
राष्ट्रीय महिला कोष में आपका स्वागत है
राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च, 1993 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था।
वर्ष 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष (आर एम के), महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का एक स्वायत्तशासी संगठन है। वर्तमान में आर एम के द्वारा अनुसरण किये जाने वाला प्रचालन मॉडल सुविधादाता एजेंसी है, जिसमें आर एम के गैर सरकारी संगठनों- एम एफ आईज़, जिन्हें मध्यवर्ती संगठन (आई एम ओ) कहा जाता है, को ऋण देता है, जो आगे महिला स्वयं सहायता समूहों (एस एच जीज) को कर्ज़ देते हैं।